काशीपुर। यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के उल्लंघन में ऊधम सिंह नगर पुलिस ने प्रदेश में पहली कार्रवाई की है। प्रकरण शादी पंजीकृत न कराने और दहेज के लिए प्रताड़ित कर पत्नी को फोन पर तीन तलाक देने के आरोपी मोहम्मद नावेद से जुड़ा है। आरोपी को जसपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिजाइन सेंटर स्थित एएसपी कार्यालय पहुंचे एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने यह जानकारी दी।

यह है पूरा मामला
पीड़िता ने 27 अप्रैल को जसपुर कोतवाली में अपने पति के विरुद्ध दी तहरीर में बताया कि शादी के बाद ही पति सहित ससुराली दहेज में आल्टो कार, एसी व नकद पांच लाख रुपये की मांग पर उसे प्रताड़ित करते थे।
आरोप है कि प्रताड़ना के चलते पीड़िता का गर्भपात भी हो गया। भ्रूण हत्या के बाद आरोपी ने उसे मायके छोड़ बाद में फोन पर तीन तलाक दे दिया। मामले में जसपुर पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत की। एसएसपी मिश्रा ने मामले का संज्ञान लिया और त्वरित जांच कर पीड़िता को न्याय दिलाने के आदेश दिए थे।
मंगलवार को जसपुर पुलिस ने आरोपी मो. नावेद (29 वर्ष) पुत्र इलियास निवासी पप्पू कालोनी को गिरफ्तार किया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के विरुद्ध जांच जारी है।
एसएसपी ने बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड में यूनिफार्म सिविल कोड लागू है। इसके तहत 2010 के बाद हुई शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, लेकिन आरोपी ने पीड़िता से पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से यूसीसी के नियम का उल्लंघन कर शादी का पंजीकरण नहीं कराया था। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक जसपुर जगदीश सिंह ढकरियाल, महिला उप निरीक्षक रुचिका चौहान व कांस्टेबल अरुण कुमार शामिल रहे।
Author: nirbhiknazar
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